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छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने मुख्य सचिव से की मांग, कहा- “31 दिसंबर धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम या उत्सव नहीं, रात 12 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ना दें अनुमति”

रायपुर- छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने 31 दिसंबर को नववर्ष के कार्यक्रमों में रात 12 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति न देने की मांग करते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. समिति ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि गत वर्ष 2022 में जिस प्रकार पूरे प्रदेश के लिए 31 दिसंबर की रात ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति अचानक दी गई थी वैसी अनुमति इस वर्ष ना दी जावे. क्योंकि इसकी आड़ में देर रात तक तेज आवाज से ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाए जाते है असहनीय ध्वनि प्रदूषण होता है.

बता दें कि बीते साल छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अचानक, अज्ञात कारणों से 30 दिसंबर 2022 को पत्र जारी कर 31 दिसंबर 2022 की रात के लिए 10 से अर्धरात्रि 12 बजे तक लाउडस्पीकर या जन उद्बोधन प्रणाली के उपयोग की अनुमति पूरे प्रदेश के लिए जारी की थी. जिसकी आड़ में देर रात तक पूरे शहर में अलग-अलग स्थानों में होटल पार्टी इत्यादी में ध्वनि प्रदूषण किया गया कई स्थानों में लॉ एंड आर्डर भी बिगड़ा।

31 दिसंबर कोई धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम या उत्सव नहीं है

समिति ने मुख्य सचिव को लिखा है कि ध्वनि (विनियमन और नियंत्रण) नियमों के तहत इस प्रकार की अनुमति सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक या किसी उत्सव के लिए दी जा सकती है. नियमों के अनुसार छूट के दिनों की संख्या और विवरण राज्य सरकार को अग्रिम रूप से अधिसूचित करना है. सामान्य: इस प्रकार की छूट नव वर्ष चालू होते ही या चालू होने के पूर्व अधिसूचित की जानी चाहिए ना कि अचानक एक दिन पूर्व. समिति ने कहा है कि भारतीय परम्पराओं के तहत 31 दिसंबर ना तो कोई धार्मिक ना ही सांस्कृतिक और ना ही किसी उत्सव की श्रेणी में आता है.

डॉ राकेश गुप्ता (9424223860) विश्वजीत मित्रा अध्यक्ष (700018238), मंजीत कौर बल, व्यासमुनि दिवेदी, डॉ. अनिल जैन, डॉ. दिग्विजय सिंह, डॉ. विकास अग्रवाल, नॉमान अकरम, शरद शुक्ला, हेमंत बैद, अमिताभ दीक्षित एंव सभी सदस्य छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति रायपुर.

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