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चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

बिलासपुर। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ED की तरफ से चल रही बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में हुई।

ट्रायल में देरी होने और शराब घोटाला में चैतन्य बघेल की कोई भूमिका नहीं होने के आधार पर जमानत दिए जाने की मांग की गई। कोर्ट में कहा गया कि 4 अक्टूबर के एक बयान पर मामला दर्ज किया गया। 2 करोड़ खाते में ट्रांजेक्शन बताया गया लेकिन इसमें कही यह नहीं है कि ट्रांजेक्शन लिकर स्कैम से आया है। बहस के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता व प्रतिवादी को रिटर्न समिसन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अंत में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।

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