रायपुर। NCP नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड में दोषी अभय गोयल ने गुरुवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। अब तक इस मामले में 16 दोषी कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं। इससे पहले, 15 अप्रैल को शूटर चिमन सिंह और विनोद राठौर ने कोर्ट में सरेंडर किया था।
उसके बाद याह्या ढेबर, आरसी त्रिवेदी, तत्कालीन थाना प्रभारी वीके पांडे, CSP कोतवाली अमरीक सिंह गिल और सूर्यकांत तिवारी ने कोर्ट में सरेंडर किया था।
फिरोज सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत
जग्गी हत्याकांड केस में दोषी फिरोज सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए आवेदन किया था। 8 मई को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिरोज को राहत दी थी। सिद्दीकी अभी जमानत पर बाहर है।
21 साल पहले गोली मारकर की गई थी हत्या
4 जून 2003 को एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए थे। जिनमें से बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे। अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 लोगों को सजा मिली थी। हालांकि बाद में अमित जोगी बरी हो गए थे। रामअवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने अमित जोगी को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जिस पर अमित के पक्ष में स्टे है।
ये हैं दोषी
जग्गी हत्याकांड में दोषी अभय गोयल, याहया ढेबर, वीके पांडे, फिरोज सिद्दीकी, राकेश चंद्र त्रिवेदी, अवनीश सिंह लल्लन, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह गिल, चिमन सिंह, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रविंद्र सिंह, रवि सिंह, लल्ला भदौरिया, धर्मेंद्र, सत्येंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह परिहार, विनोद सिंह राठौर, संजय सिंह कुशवाहा, राकेश कुमार शर्मा, (मृत) विक्रम शर्मा, जबवंत, विश्वनाथ राजभर दोषी है।