रायपुर। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में होने वाले चुनाव को लेकर आज राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में 3 चरणों में मतदान होंगे. पहले चरण में 19 अप्रैल को बस्तर में चुनाव होगा. दूसरे चरण में 26 अप्रैल को कांकेर, महासमुंद और राजनादगांव में मतदान होगा. वहीं तीसरे और अंतिम चरण में 7 मई को रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा और दुर्ग में चुनाव होंगे. लोकतंत्र के इस पर्व में प्रदेश के 2 करोड़ 5 लाख 13 हजार 252 मतदाता मतदान करेंगे. मतदान के लिए प्रदेश में कुल 24109 केंद्र बनाए जाएंगे. इसके साथ ही 120 सहायक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. 900 से अधिक संगवारी केंद्र और 450 आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. सभी मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी. बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए डाक मतदान पत्र की सुविधा भी होगी.
आदर्श आचार संहिता लागू होते ही उड़न दस्ते के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है. आचार संहिता के दौरान शासकीय वाहनों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. सरकारी खर्चे पर विज्ञापन पर रोक रहेगा. सरकारी खर्चों पर समाचार पत्रों पर राजनीतिक प्रकाशन नहीं किया जाएगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि मतदान का सदुपयोग करें. आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. मतदान दिवस पर लिमिट तय की गई है, अभ्यर्थी अभिकर्ता को विधानसभा वार एक एक वाहन दिया जाएगा. वाहन के लिए सीईओ कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी. पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुमति दी जाएगी, अधिकतम 10 वाहन रोड शो के लिए रख सकते हैं.
शैक्षणिक संस्था अस्पतालों के भवनों में चुनाव संचालन पर रोक रहेगा. सर्वोच्च न्यायालय के नियम के अनुसार रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बैन रहेंगे. किसी अभ्यर्थी का आपराधिक रिकॉर्ड होने पर तीन बार समाचार पत्र और टेलीविजन चैनल पर इसका प्रकाशन करवाना होगा. व्यय लेखन तीन भागों में प्रस्तुत करना होगा. पूरा लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा. मतदाता प्रलोभन और लेन देन की शिकायत कर सकते हैं, गोपनीय शिकायत भी की जा सकती है. उसपर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी.
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे. बस्तर और उससे जुड़े विधानसभा के लिए तैयारी की गई है. कैंडिडेट अभ्यर्थी की सुरक्षा मतदाताओं की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए हैं. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए IG को जिम्मेदारी दी गई है.
चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति
- चुनाव प्रचार हेतु उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक वाहन की अनुमति आवश्यक होगी. बिना परमिट (जो कि वाहन में चस्पा करना अनिवार्य होगा) के वाहनों को तत्काल जब्त किया जावेगा.
- मतदान दिवस को छोड़कर अभ्यर्थियों के लिये वाहनों की संख्या के लिए कोई सीमा नहीं है. मतदान दिवस पर प्रत्येक अभ्यर्थी को एक, उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता को एक एवं कार्यकर्त्ताओं के लिए लोकसभा क्षेत्र में सम्मिलित प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक-एक वाहन की अनुमति सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारीके जरिये आपूर्ति की जाएगी.
- प्रचार के लिए किसी भी सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकता है.
- मुख्या निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, रायपुर से (i) विडियो वैन्स (ii) स्टार प्रचारकों के लिए वाहन (iii) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के राज्य स्तर के पदाधिकारियों के लिए 3 वाहन (iv)मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रचार सामग्री वितरण के लिए 4 वाहनों की अनुमति प्रदाय की जाएगी. शेष सभी वाहन की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा प्रदाय की जावेगी.
- हेलीकाप्टर और वायुयान की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदान की जावेगी.
आम सभा
- सभा के लिए सार्वजनिक स्थलों को पहले से ही जिला प्रशासन के जरिए सूचीबद्ध किया जा चुका है.
- यदि सभा स्थल कोई शैक्षणिक संस्था है तो सभा के पूर्व संस्था प्रबंधन से अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा.
- सभा का आयोजन रात के 10 बजे पश्चात् प्रतिबंधित होगा.
- आयोजित की जाने वाली प्रत्येक सभा के लिए अनुमति आवश्यक होंगे.
- मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटों के पूर्व की अवधि के पश्चात् कोई भी सभा आयोजित नहीं की जा सकती है.
- रैली का मार्ग पूर्व से तय होगा और इसका उल्लेख आवेदन मे किया जाएगा.
- रैली के प्रारंभ और अंत का समय एवं स्थान पूर्व से निश्चित होगा .
- रैली के मार्ग में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए. यदि रैली कि लंबाई अत्यधिक है तो इसे कुछ अंतराल के बाद तोड़ा जाना होगा .
- रैली में किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित होगा.
रोड शो का आयोजन
- रोड शो की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी .
2.10 से अधिक वाहनों कि दशा में 10 वाहनों के बाद 100 मीटर का अंतराल होगा.
3.सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन ही लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति होगी. - बच्चों और शालेय छात्र छात्राओं को रोड शो में शामिल नहीं किया जाएगा.
लाउड स्पीकर की अनुमति
- कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप क्षेत्र अनुसार अनुमेय डेसीबल के अंतर्गत ही लाउड स्पीकर की अनुमति दी जाएगी.
- लाउड स्पीकर कि अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी. मौन अवधि में लाउड स्पीकर का उपयोग वर्जित रहेगा.