बिलासपुर- रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर की याचिका पर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ राजस्व सचिव और कोरिया कलेक्टर को नोटिस जारी किया है. अवमानना याचिका पर कोर्ट ने राजस्व सचिव और कलेक्टर पर नाराजगी भी जताई है.
दरअसल अंबिकापुर निवासी रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर आरएन समनानी ने कोर्ट में सेवानिवृत्त के सेटलमेंट नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जस्टिस एनके चंद्रवंशी के अदालत में यह मामला लगा था. इस मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने कलेक्टर और राजस्व सचिव को नाेटिस जारी किया है और 60 दिनों के भीतर मामले का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं.