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कलेक्टर-एसपी ने वाहन चालकों से की बातचीत, कहा – हिट एंड रन का नया कानून अभी लागू नहीं, अफवाह में न आएं, रायपुर में छग ड्राइवर महासंगठन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप स्टेयरिंग छोड़ अभियान किया निरस्त

रायपुर/बलौदाबाजार.      हिट एंड रन मामले पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिट एंड रन मामलों के लिए लाए गए कानून को अभी लागू नहीं किया गया है. अभी पुराना कानून ही लागू है. कतिपय स्वार्थी तत्वों ने फेक लेटर्स के माध्यम से गलत जानकारी देकर ट्रांसपोर्ट संगठनों और वाहन चालकों को बहकाने की सूचना दी है. इसकी सूचना मिलते ही आज कलेक्टर चंदन कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने संयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में वाहन चालक संघ, ट्रक ड्राइवर संघ,वाहन मालिक संघ,बस मालिक संघ के प्रतिनिधियों से मिलकर उनके संदेहों को दूर किया. वहीं रायपुर में भी छग ड्राइवर महासंगठन ने रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्टेयरिंग छोड़ अभियान को निरस्त करने की बात कही है.

कलेक्टर चंदन कुमार ने कहा वाहन, चालकों को स्वार्थी तत्वों द्वारा गलत जानकारी देकर फैलाए जा रहे अफवाहों से डरने की आवश्यकता नहीं है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि नए कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा. वाहन चालकों को किसी भी प्रकार के बहकावे में आने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है. इस संबंध में वाहन चालकों को किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है.

इसी तरह पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने कहा, वाहन चालकों को किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है. सभी की सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा. इसके साथ ही एसपी ने बताया कि साइबर पुलिस द्वारा ऐसे वाट्सअप ग्रुप सहित अन्य सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. इस दौरान ड्राइवर संघ द्वारा विभिन्न समस्याओं पर बात रखी गई, जिस पर प्रशासन की ओर से कलेक्टर ने शीघ्र ही निराकरण करने के आश्वासन दिए. इसके साथ ही पूरे ड्राइवर संघ द्वारा प्रशासन को भरोसा दिलाया गया है कि किसी भी प्रकार हड़ताल नहीं होगी.

इस मौके पर जिला परिवहन अधिकारी भूपेंद्र गावरे, यातायात टीआई कुजूर,वाहन मालिक संघ संजीव सिंह, बस मालिक संघ मानक ठाकुर, अशोक जैन, सुभाष चंद्र चालक संघ के अध्यक्ष रवि घृतलहरे, महामंत्री राजु निषाद सहित बड़ी संख्या में ड्राइवर उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को पत्र प्रेषित कर स्पष्ट किया है कि भारत सरकार का संबंधित विभाग इस कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र जारी कर कहा है कि भारतीय न्याय संहिता 106(2) लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे.

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