रायपुर। हिट एंड रन केस के विरोध में दो दिन से जारी वाहन चालकों की देशव्यापी हड़ताल ख़त्म हो गई है. इसे लेकर केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की बैठक में यह निर्णय लिया गया है. सरकार ने कहा है कि, हिट एंड रन केस पर नया नियम अभी लागू नहीं किया जाएगा. सरकार के इस आश्वासन के बाद ट्रांसपोटर्स ने हड़ताल ख़त्म करने का फैसला किया है.
अभी लागू नहीं होगा नया नियम – केंद्रीय गृह सचिव
अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की बैठक पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, “हमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की. सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून और जुर्माने के प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं. उन्होंने कहा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श किया जाएगा. ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर की चिंंताओं को सुनने के बाद ही अंति निर्णय लिया जाएगा.
गृह मंत्री शाह से मिला आश्वासन – AIMTC अध्यक्ष
अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस (AIMTC) के अध्यक्ष अमृत लाल मदन ने गृह सचिव के साथ बैठक के बाद गतिरोध खत्म करने की अपील की. उन्होंने ड्राइवरों से कहा, आप सिर्फ हमारे ड्राइवर नहीं, सैनिक हैं. हम नहीं चाहते कि आप किसी भी असुविधा का सामना करें. उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया है कि सरकार, कानून के तहत 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान पर रोक लगाएगी. अमृत लाल मदन के मुताबिक अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस की अगली बैठक तक कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा.
गौरतलब है कि, हिट एंड रन से जुड़े कानून पर विवाद के बीच देशभर में ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवरों ने हड़ताल की. कानून के खिलाफ आक्रोश को देखते हुए गृह मंत्रालय ने तत्काल हस्तक्षेप किया. केंद्रीय गृह सचिव और ट्रांसपोर्टर्स के बीच बैठक के बाद सुलह हो गई. अब सभी ट्रांसपोर्टर विरोध छोड़कर तत्काल काम पर वापस लौटेंगे.